फरार आरोपी शिवा निर्मलकर को तेलंगाना से गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
थाना साल्हेवारा जिला केसीजी दिनांक 02/07/2024
थाना साल्हेवारा पुलिस की कार्यवाही ।
नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में।
प्रार्थी ने दिनांक 14/02/2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12/02/2024 को सुबह 08 से 11 बजे के मध्य उसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष 11 माह घर से कही चली गई है जो घर वापस नही आयी है संदेश है कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर कही ले गया है कि रिर्पोट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 363 भा. द. स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा. पु. से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में नाबालिग अपहता की लगातार पतासाजी किया जा रहा था विवेचना दौरान दिनांक 29/05/24 को अवयस्क पीड़िता को बरामद किया गया है पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के अनुसार दिनांक घटना समय को आरोपी शिवा निर्मलकर के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अकेले बस से पंडरिया कबीरधाम बुलाकर पंडरिया से अपने घर काँपादह ले जाकर करीब दो माह तक रखकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366 क, 376(2) (ढ ) भा.द.स. धारा 06, 05 (ञ)(¡¡)(ठ) पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में फरार आरोपी शिवा निर्मलकर की पतासाजी हेतु टीम बनाकर दीगर राज्य तेलंगाना भेजी गई आरोपी शिवा निर्मलकर को तेलंगाना से हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया जिस पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी शिवा निर्मलकर पिता बहोरन निर्मलकर उम्र 19 वर्ष निवासी काँपादह थाना पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 01/07/2024 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है जिसे आज दिनांक 02/07/2024 को माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे, सउनि चेतन नेताम ,आर.मनोज कंवर , आर. त्रिभुवन यदु ,आर. सत्यनारायण साहू,आर.भुवन पोर्ते,आर. संजय दिवाकर, म.आर. गंगोत्री धुर्वे की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।