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मॉडिफाई सायलेंसर और तेज रफ्तार पर यातायात पुलिस सख्त

एक दिन में 94 प्रकरण दर्ज, 89 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला; मॉडिफाई सायलेंसर वाले 7 वाहन चालकों पर कार्रवाई

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कवर्धा। कबीरधाम जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 11 सितंबर को एक दिन में 94 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 89 हजार रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। इस दौरान खास तौर पर मॉडिफाई सायलेंसर और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया।

यातायात पुलिस ने मॉडिफाई सायलेंसर का इस्तेमाल करने वाले 7 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182(क)(4) के तहत कार्रवाई की। इनसे कुल 35 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला गया।

कर्कश आवाज से लोगों को परेशानी

पुलिस ने बताया कि मॉडिफाई सायलेंसर से निकलने वाली तेज और कर्कश आवाज आम लोगों के साथ विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनती है। ऐसे सायलेंसर का इस्तेमाल सड़क पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के साथ यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सायलेंसर इस्तेमाल करने की हिदायत दी है।

तेज रफ्तार पर भी कार्रवाई

अभियान के दौरान तेज गति और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल है। इसके अलावा तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना बीमा, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नो पार्किंग और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने सहित अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की गई।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मॉडिफाई सायलेंसर लगाने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नियमों का पालन करने की अपील

कार्रवाई यातायात शाखा प्रभारी रक्षित निरीक्षक महेश्वर सिंह के नेतृत्व में की गई। उप निरीक्षक अजयकांत तिवारी सहित यातायात पुलिस टीम की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कबीरधाम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, मॉडिफाई सायलेंसर का इस्तेमाल न करें और निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालक खुद के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

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