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कवर्धा में जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

नगर पालिका ने जारी किए निर्देश, दुकान खुली मिलने पर होगी कार्रवाई

कवर्धा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर को देखते हुए नगर पालिका परिषद कवर्धा ने दिनांक 04 सितम्बर को नगर पालिका क्षेत्र में संचालित सभी पशुवध गृह एवं मांस-मटन बिक्री दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने बताया है कि जन्माष्टमी अवसर पर नगर क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया की 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी मांस-मटन बिक्री दुकानें एवं संबंधित पशुवध गृह पूर्णतः बंद रखना अनिवार्य होगा। नगर पालिका प्रशासन ने दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथि को अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखें और किसी भी प्रकार से मांस-मटन का विक्रय न करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान कोई दुकान खुली पाई जाती है या प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने सभी संबंधित व्यवसायियों से अपील की है कि वे नगर पालिका द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी दुकानें बंद रखें। निर्देशों की अवहेलना होने पर होने वाली कार्रवाई की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित दुकान संचालक की होगी।

नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि पर्व के दौरान जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निगरानी भी की जाएगी। सभी मांस-मटन विक्रेताओं से सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि पर्व के अवसर पर नगर में प्रशासनिक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।

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