प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू, 31 जुलाई तक किसान करा सकेंगे फसलों का बीमा
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए खरीफ 2026 में लागू हुई योजना, किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा
कवर्धा, 14 जुलाई। किसानों की फसलों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर (तुअर), मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी तथा मूंगफली को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों के लिए कृषि ऋण लेने वाले किसानों का बीमा अनिवार्य होगा, जबकि गैर-ऋणी किसान स्वेच्छा से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा तथा स्व-प्रमाणित फसल बोआई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए जिले में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को योजना के क्रियान्वयन हेतु बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। योजना के तहत बाधित बुआई या रोपाई, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसमी बारिश से होने वाले नुकसान के साथ ही स्थानीय स्तर पर ओलावृष्टि और जलभराव जैसी परिस्थितियों में होने वाली क्षति का भी बीमा संरक्षण मिलेगा।
योजना के अंतर्गत किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। शेष प्रीमियम राशि का वहन शासन द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ न्यूनतम रहेगा।
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि यदि किसी किसान ने एक ही अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण लिया है, तो वह केवल एक ही स्थान से फसल बीमा कराएं तथा इसकी जानकारी संबंधित बैंक को अवश्य दें। एक ही रकबा या खसरे का दोहरा बीमा कराए जाने पर बीमा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने निकटतम प्राथमिक कृषि साख समिति, संबंधित बैंक, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अथवा लोक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से समय पर फसल बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं।


