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नाबालिक बालिका को अपहरण कर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

अपराध क्रमांकः- 78/2026 धारा 137, (2), 64 (2)(ड), 96 बीएनएस धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही

खैरागढ़ : प्रार्थी पुलिस थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही युवराज यादव के द्वारा बहला फुसलाकर सदी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 78/2026 धारा 137, (2) बीएनएस का अपराध का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। मामला गंभीर एवं नाबालिक बालिका से संबंधित होने से अपहृता एवं संदेही के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया। पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिला कि संदेही द्वारा पीड़िता को अपहरण कर हैदराबाद ले जाकर छुपा कर अपना साथ रखा है| मुखबीर की सूचना के आधार पर पीड़िता वा संदेही का पतासाजी हेतु टीम हैदराबाद जाकर पता- तलास करने पर पीडीता को आरोपी युवराज यादव पिता अमिलाल यादव उम्र 23 निवासी ग्राम झुरानदी थाना छुईखदान के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता से पुछताछ कर विस्तृत कथन लेख किया गया जो बताई कि आरोपी युवराज यादव इसे नाबालिक जानते हुए अपने प्रेम जाल मे फसाकर, शादी का साझा देकर, अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया है। तथा घटना दिनांक को भी भगाकर जबदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। विवेचना दौरान प्रकरण मे धारा 64 (2) (ड), 96 बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट का प्रसार कर आरोपी युवराज यादव पिता अमिलाल यादव उम्र 23 निवासी ग्राम झुरानदी थाना छुईखदान को दिनांक 07.04.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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