G-QKE15KJ9P0 25777229988609873
ChhattisgarhINDIAखास-खबर

नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले वाले आरोपी थाना ठेलकाडीह पुलिस की गिरफ्त में।

नाबालिग पीडिता को थाना ठेलकाडीह टीम द्वारा भोपाल मे आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद

आरोपी को धारा 366,376(2)(ढ),376(3) भादवि0, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल।

नाम आरोपी साहिल साहू पिता सोम सिंह साहू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खीरो थाना गुंडारे जिला बालोद छत्तीसगढ़

अपराध का संक्षिप्त विवरण प्रार्थीया थाना ठेलकाडीह मे रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिग लडकी को दिनांक 25.01.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने बाद  त्रिलोक बसंल (आईपीएस) द्वारा अज्ञातआरोपी की पता तलाश हेतू एवं त्वरित गिर0 हेतू निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी ठेलकाडीह धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व मे टीम गठीत कर आरोपी का पाटासाजी किया गया । थाना प्रभारी द्वारा तकनीकी सहायता से आरोपी और पीड़िता के बारे में पता किया गया जो आरोपी के भोपाल में होने की सूचना पर पुलिस टीम भोपाल रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीडिता को भोपाल (म0प्र0 के रेलवे सोसायटी से आरोपी साहिल साहू पिता सोनसिंग साहू उम्र 20 साल साकिन खैरूद थाना गुण्डरदेही जिला बालोद छ0ग0 के कब्जे से बरामद कर आरोपी को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 366,376(2)(ढ),376(3) भादवि0, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी थाना ठेलकाडीह निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव, सउनि0 राजकुमार महिलांगे, सरस्वती नेताम, म0आर0 433 बृजकुमारी दीवान, आर0 881 भागवत जंघेल, का विशेष सराहनीय योगदान रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page