जिला केसीजी थाना छुईखदान अंतर्गत पास्को मामले में आरोपी को हुई कारावास की सजा ।

AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
👉 माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी धर्मेन्द्र वर्मा को क्रमशः 02 साल 06 माह एवम 3 वर्ष सक्षम कारावास एवं क्रमशः 500, 500 एवम 1000 /- रु के जुर्माने से किया गया दंडित।
👉 धारा 452, 323 एवम धारा 7 के उल्लंघन में 8 पॉक्सो के तहत दी गई सजा l ---000---
जिला केसीजी थाना छुईखदान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाॅक 17.12.2021 को प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनाॅक 17.12.2021 को प्रार्थिया सुबह 10.00 बजे स्कूल जाने के लिये तैयार हो रही थी घर में कोई नहीं थे तभी गांव के धर्मेन्द्र वर्मा जो प्रार्थिया के घर अंदर घुसकर छेड़खानी करते हुये कमर को पीछे से पकड़ लिये और प्रार्थिया को बोले कि तुम अगर किसी दूसरे से शादी करोगी तो मैं तुझे जान सहित मार दूॅगा कहा तो झटका देकर छुड़ाई और भागने की कोशिश की तो आरोपी प्रार्थिया के बांये हाथ को पकड़ लिया और अपने साथ लोहे की छड़ लेकर आया था जिसमें प्रार्थिया के बांये हाथ के बांह को मारा जिससे डर के कारण जोर से चिल्लाते हुये अपने घर से बाहर निकली और अपने पिता को फोन लगाकर घटना के बारे में बताई प्रार्थिया की लिखित आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान प्रार्थिया की आई चोट का डाॅक्टरी मुलाहिजा कराया गया ,घटना स्थल पहूॅचकर नजरी नक्शा तैयार कर प्रार्थी गवाहों का कथन लेखबद्व कर आरोपी धर्मेन्द्र वर्मा को दिनाॅक 18.12.2021 को 10.30 बजे विधिवत मुताबिक गिर0पत्रक के गिर0 कर प्रकरण अजमानतीय होने से ज्यूडिशियल रिमांड लिया गया सम्पूर्ण विवेचना पर से आरोपी के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 01/2022 दिनाॅक 03/01/2022 को तैयार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय खैरागढ़ में दिनांक 03/01/2022 को पेश किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक 02/2022 दिनांक 03/01/2022 प्राप्त हुआ है। संबंध तत् संबंध में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण पश्चात दिनांक 31/08/2024 को आरोपी धर्मेंद्र वर्मा पिता जनाराम वर्मा उम्र 28 साल निवासी कुटेलीकला थाना छुईखदान जिला केसीजी को दोषसिद्घ पाए जाने पर धारा 452, 323 एवम धारा 7 के उल्लंघन में 8 पॉक्सो के तहत क्रमशः 02 साल 06 माह एवम 3 वर्ष सक्षम कारावास एवं क्रमशः 500, 500 एवम 1000 /- रु के जुर्माने से दंडित किया गया l