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माननीय जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी जगन्नाथ वर्मा को 01साल कारावास एवं 4,00000/- रु अर्थदंड से किया गया दंडित।
आरोपी द्वारा रुपये लेनदेन में दिया हुआ चेक़ हुआ था बाउंस।
वर्ष 2023 में परिवादी प्रार्थी गजेंद्र वर्मा पिता आत्माराम निवासी पासलखैरा थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा अनावेदक जगन्नाथ वर्मा से करीब 3,75,000/- रुपये के लेनदेन के संबंध में रुपये वापसी हेतु अनावेदक जगन्नाथ वर्मा के द्वारा दिनांक 16/06/2023 को परिवादी को चेक जारी किया गया था जो चेक बाउंस होने पर परिवादी गजेंद्र वर्मा के द्वारा दिनांक 26/08/2023 को माननीय जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ में न्याय हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 680/2023 दर्ज कर मामले का विचारण माननीय जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ में चल रहा था जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद देवांगन के द्वारा विचारण पश्चात दिनांक 22/08/2024 को आरोपी जगन्नाथ वर्मा पिता नाथू वर्मा उम्र 55 साल निवासी अछोली तहसील खैरागढ़ जिला केसीजी को दोषसिद्घ पाए जाने पर धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के तहत 01 साल साधारण कारावास व 4,00000 /- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है परिवादी की ओर से अधिवक्ता सैय्यदअल्ताफ़ अली ने पैरवी किया।