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ChhattisgarhINDIAखास-खबर

पूरे जिले में मनाया गया नया कानून उत्सव दिवस प्रत्येक थाने में कार्यशाला का हुआ आयोजन।

नियम प्रावधानो के बताई गई विस्तृत जानकारी।

➡️ महिला बच्चों के सुरक्षा के सबंध में कड़े प्रावधान।

आज दिनांक 01.07.2024 को पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव  दीपक झा, पुलिस अधीक्षक केसीजी  त्रिलोक बंसल के मार्ग दर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नेहा पांडेय पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ , गंडई लालचंद मोहले व केसीजी रक्षित निरीक्षक के देव राजू की उपस्थिती में केसीजी जिला के समस्त थाना के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला पुलिस बल के सभी विवेचकों एवं जिला अभियोजन अधिकारियों का सयुंक्त रूप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छुईखदान तहसीलदार श्रीमती मोकक्षदा देवांगन एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष  गज्जू महोबिया द्वारा नवीन कानून के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया गया !

पुलिस महानिरीक्षक ने सेमीनार के दौरान नवीन कानूनों के बारिकियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया गया है कि वर्तमान के नवीन कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व की श्रेणी में मानते हुये इसके लिये पृथक से अध्याय रखा गया है ! पूर्व के कानून में अपराधियों की जेल जाने का प्रावधान था, किन्तु वर्तमान के नवीन न्याय संहिता में अपराधियों से सामुदायिक सेवा कराये जाने के संबंध में नवीन प्रावधान जोड़े गये एवं लोगों के वाणी के स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की गयी है। वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस विवेचना के दौरान अब अनिवार्य रूप से घटना स्थल, गवाही का कथन, का विडियोग्राफी एवं एफ0एस0एल0 निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे अपराध विवेचना पूरी तरह डिजिटलाइजेशन से हो जायेगी, वैवाहिक जीवन पश्चात् पत्नि द्वारा पति के विरुद्ध रेप का अपराध अब पत्नि के नाबालिक 18 वर्ष से कम होने के स्थिति में ही माना जावेगा। उपरोक्त नवीन कानूनों में न केवल पुलिस बल्कि न्यायालय कार्य के समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिससे पूर्व में न्यायालयों के निराकरण में होने वाले अत्यधिक विलंब समाप्त हो सकेगी। अति0पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पांडेय ने बताया कि वर्तमान नवीन कानून में सबसे पहले स्थान महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुये अत्याचार को दिया गया है एवं महिलाओं एवं बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है इस प्रकार से जिला पुलिस बल केसीजी में पदस्थ समस्त विवेचक स्तर के अधिकारियों को नवीन कानूनों के प्रति जागरुकता लाने के लिये लगातार विभिन्न सेमीनार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है। जिससे आने वाले समय में नवीन कानून के लागू होने के पश्चात जिला पुलिस बल केसीजी बेहतर दक्षता एवं तत्परता पूर्वक कार्यवाही करे । इस अवसर पर थाना प्रभारी खैरागढ़  अनिल शर्मा, थाना प्रभारी छुईखदान  शिव शंकर गेंदले, थाना प्रभारी, ठेलकाडीह अंबरीश शर्मा, थाना प्रभारी गातापार  देवाराम भास्कर थाना प्रभारी गंडई  भीमसेन यादव , थाना प्रभारी मोहगाव  आलोक साहू, थाना प्रभारी सालहेवारा  जितेन्द्र बंजारे, थाना प्रभारी बकरकट्टा  राजेश देवदास सहित जिले के वरिष्ठ नागरिक  कोमल जंघेल,  विक्रांत सिंह, केजनाथ देशलहरे, दिनेश ठाकुर, जिला केसीजी के कोटवार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया।

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