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थाना गंडई से महिला गांजा तस्कर को वारंट की तामीली कराकर भेजा गया जेल

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AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

PIT NDPS अधिनियम के तहत जिला KCG पुलिस टीम की महिला गांजा तस्कर के विरुद्ध निरोधक कार्यवाही

खैरागढ़ :
आयुक्त न्यायालय ,दुर्ग द्वारा PIT NDPS अधिनियम के तहत निवारक निरोध(Preventive Detention) की कार्यवाही कर जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट
थाना गंडई में गांजा तस्कर करने वाली महिला मेहरूननिशा पति इस्माईल खान निवासी वार्ड नं0 08 महरापारा गंडई थाना गंडई के विरूद्ध गांजा बिक्री करते पाये जाने पर विगत वर्षों में अपराध क्रमांक 105/23 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट एवं अपराध क्रमांक 190/25 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट कायम कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। गांजा तस्कर महिला मेहरूननिशा आदतन अवैध रूप से गांजा बिक्री करने की आदी होने से अंकुश लगाने PIT NDPS की धारा 3(1) के तहत् आयुक्त न्यायालय दुर्ग में प्रकरण पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2026 द्वारा पारित आदेश में आरोपिया महिला के विरूद्ध तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने का वारंट जारी किया गया। न्यायालय के आदेश के पालन गांजा/नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार करने वाली महिला के वारंट तामिल कर जेल दाखिल करने में जिला खैरागढ़ पुलिस को सफलता मिली है।

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