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कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में लगे कर्फ्यू पर बड़ी राहत दी है, दुकान खोलने का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे निर्धारित


 
      कवर्धा, 20 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में लगे कर्फ्यू पर बड़ी राहत दी है। कवर्धा शहर के अंदर सभी प्रकार के दुकानों का खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दी है। पहले इस समय 9 बजे से 5 बजे तक था।
जारी आदेश में बताया गया है कि नगर पालिका परिषद्, कवर्धा एवं उसके 5 कि.मी. के सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी। नगर पालिका परिषद्, कवर्धा एवं उसके 5 कि.मी. के सीमा को छोड़कर कबीरधाम जिले के भीतर किसी भी प्रकार के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम करने के पूर्व सक्षम अधिकरी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की अनुमति अनिवार्य होगी। कबीरधाम जिले की सभी सीमाएॅं आगामी आदेश पर्यन्त सील रहेंगी। कबीरधाम जिले के निवासियों को छोड़कर अन्य जिले, राज्य से कबीरधाम जिले में अस्थायी या स्थायी रूप से रूकने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जो व्यक्ति कबीरधाम जिले में नहीं रूकना चाहते केवल अन्य जगह जाने के लिये कबीरधाम जिले से होकर जा रहे हों, उन पर यह लागू नहीं होगा। नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा के अंदर रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 तक अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर बिना अनुमति घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (दुकानें) खुली रहेंगे। दूध और न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद् कवर्धा सीमा के अंदर पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से विधि विरूद्ध कार्य के लिये एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के निवासियों को नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा में प्रवेश के दौरान प्रमाण स्वरूप वैध फोटोयुक्त परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त वाहन यथा यात्री बस, भाड़ा, सामग्री वाहन, ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट हेतु अन्य सभी वाहनों पर उपर्युक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा के भीतर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, डिलीवरी ब्वाय को जिला प्रशासन द्वारा जारी पास रखना अनिवार्य होगा।  इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी गाईडलाईन के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा, 188, एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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