ChhattisgarhINDIAखास-खबर

तम्बाकू उत्पाद बिक्री नियमो का उल्लंघन करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही

AP News आपकी आवाज VISHWARAJ TAMRAKAR DISTRICT BYURO CHIEF KCG


दिनांक 28/11/2024 जिला केसीजी

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालो का किया गया कोटपा एक्ट के तहत चालान

नियमो का अवहेलना करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही

जिला केसीजी पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (भा.पु.से) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नितेश गौतम,लालचंद मोहले पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी खैरागढ़ अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ पुलिस स्टाफ द्वारा तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर चैकिंग अभियान चलाया गया नियमो का अवहेलना कर तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वाले 08 एवम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर स्वयम एवम दूसरे का स्वास्थय पर कुप्रभाव पहुचाने वाले 05 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय हेतु बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने पुलिस अधीक्षक के सी जी द्वारा बृहद पैमाने जागरूकता अभियान एवम पर अवहेलना पर दंडात्मक कार्यवाही की योजना बनाई गई है जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए है, जिस पर थाना प्रभारी खैरागढ़ द्वारा त्वरित टीम का गठन कर, टीम द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पान दूकानो, किराना दुकानों एवम सार्वजनिक स्थानों पर संचालित तंबाकू उत्पाद बिक्री केंद्र विक्रेताओं का चेकिंग कर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उलंघन करते पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए 13 चालानी कार्रवाई की गई, थाना खैरागढ़ में कार्यवाही के दौरान सहायक उप निरीक्षक झगरूराम बांधे, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश सोनी, प्रधान आरक्षक शिवलाल वर्मा, आरक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page