थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही


थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0)
दिनांक 24.07.2024

शराब पिलाने के लिये साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग दो जगहों पर किया गया कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक मोरजध्वज देशमुख के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24.07.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब पीने सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के अभियान चलाकर अलग अलग दो जगहों पर आरोपी गौरव चंद्राकार पिता विकाश चंद्राकार निवासी अमलीपारा के द्वारा अपने अण्डा रोल दुकान में लोगों को शराब पीने साधन उपलब्ध करा रहे थे एवम अकलेश वर्मा पिता रघुनाथ वर्मा उम्र 31 साल निवासी देवारीभाठ इतवारी बाजार मार्केट के पीछे मुर्गा दुकान के पास लोगों को शराब पीने की सुविधा प्रदान करते रंगे हाथ पकड़ा गया मौके पर आरोपीयो के दुकान से खाली शीशी, पानी पाऊच व प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना खैरागढ़ में अप0 क्रमांक 296,297/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में सउनि कमलेश सिंह बनाफर, 1571 परमेश्वर वर्मा, आरक्षक 1657 मणीशंकर वर्मा एवं अन्य स्टाफ का योगदान रहा।

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