जेनेलिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आरोपी पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।

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थाना खैरागढ़ जिला केसीजी दिनांक – 25.11.2024

त्रिलोक बंसल के निर्देशन में “धोखाधड़ी के अपराधी को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता।

लोगों को धान बीज बिक्री करने पर 30 प्रतिशत अधिक लाभ दिलाने का लालच देकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले जेनेलिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आरोपी पवन गुप्ता पुलिस गिरफ्त में।


प्रार्थी ने विवरण मनहरण साहू पिता स्व० पंचम साहू निवासी झींकादाह का थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह स्वयं खाद, बीज बिक्री का कार्य करता है जो जेनिलिया एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के बारे में कृष्णा प्रसाद मिश्रा के माध्यम से जानकारी हुआ था। जेनिलिया एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के संचालक पवन गुप्ता खैरागढ़ आकर प्रार्थी एवं उसके भाई को अपने कम्पनी के बारे में बताया कि उच्च क्वालिटी का धान बीज बिक्री करते है व इनके कम्पनी के धान बीज बिक्री करने पर 30 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। आरोपी पवन गुप्ता एवं आरजू मलिक संयुक्त रूप से उक्त कम्पनी का संचालन करते है जो आवेदक से धान बीज बिक्री में लाभ कमाने का लालच देकर 525000 रूपये एडवांस मनी अपने कम्पनी के खाता क्रमांक 0000060476843689 में विभिन्न दिनाक को कुल रकम 525000 रूपये जमा करवाकर आवेदक से धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसी प्रकार आरोपी के द्वारा थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव के 15-17 लोगों से धान बीज बिक्री कर अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 2800000 रूपये का धोखाधड़ी किया गया है। जिस पर थाना फरसगाव में आरोपी के विरूद्ध अप० क्रमांक 90/2024 धारा 420, 34 भादवि० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी के द्वारा ग्राम मुसरा थाना डोंगरगढ़ व देवरी बंगला जिला बालोद के डिस्टीब्युरों से भी धोखाधड़ी करने की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी द्वारा लगातार जगह बदल-बदल कर आम लोगों से धान बीज बिक्री में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी कर छल कपटपूर्वक आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नितेश कुमार गौतम (रा.पु.से.)व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ लालचंद मोहले (रा.पु.से.)के द्वारा मामला लोगों से बीज बिक्री के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके पालन में आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था दौरान मुखबिर की सूचना पर एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर निरीक्षक अनिल शर्मा थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर कोरिया भेजकर आरोपी पवन गुप्ता पिता स्वर्गीय संत राम गुप्ता उम्र 34 साल निवासी केलहारी थाना केलहारी जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर(छ0ग0) को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने आज दिनांक 25/11/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. बिलकिश बेगम, सउनि0 नंद कुमार साहू, जे0आर0 बंधे, आरक्षक 104 हनी सिरमौर, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे, आरक्षक 346 रमाकांत उपाध्याय, आरक्षक 1357 चंद्र विजय सिंह, आरक्षक 16 19 प्रीतम सिंह ठाकुर एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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