101 किलो गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को 12-12 साल का कठोर कारावास

विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, प्रत्येक आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
कवर्धा। गांजा तस्करी के मामले में कबीरधाम जिले के विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने तीन आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रक की छत के केबिन में छिपाकर रखी गई चार बोरियों से 101.070 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
न्यायालय ने आरोपियों सांवरिया वर्मा, होकम सिंह सोंधिया और कुमेर सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
ट्रक के केबिन में छिपाकर रखा था गांजा
पुलिस के अनुसार, चिल्फी थाने में अपराध क्रमांक 21/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) में मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान ट्रक क्रमांक RJ 17 GC 9591 की छत के केबिन में छिपाकर रखी गई चार बोरियों से कुल 101.070 किलोग्राम गांजा बरामद कर जब्त किया गया था।
तथ्यपरक विवेचना से आरोप हुए प्रमाणित
इस मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर ने की थी। उन्होंने साक्ष्य संकलन और आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले की विवेचना पूरी की और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर आरोप प्रमाणित होने पर तीनों आरोपियों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण पुलिस विवेचना के महत्व को रेखांकित करता है।


