नवरात्रि में कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई, जुआ खेलते 3 गिरफ्तार; शराब से जुड़े 7 मामले दर्ज

10 से 12 अक्टूबर तक जिले में जुआ प्रतिषेध और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज
कवर्धा। नवरात्रि पर्व के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 10 से 12 अक्टूबर 2026 के बीच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जुआ खेलने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जुआ खेलते तीन लोग पकड़े गए
पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम महली स्थित कबराटोला खार रोड पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने के आरोप में शिवा साहू, अजय साहू और छोटू साहू के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से 1,400 रुपये नकद और ताश की गड्डी जब्त की। इस मामले में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध क्रमांक 171/26 दर्ज किया गया। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई
पंडरिया थाना क्षेत्र में सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में भगवानदास बंजारे और अर्जुन जांगड़े के विरुद्ध अलग-अलग मामले दर्ज किए गए।
वहीं, कवर्धा थाना क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड पर शराब पीने के आरोप में हर्ष राव तथा राजनांदगांव बायपास पर शराब पीने के आरोप में प्रहलाद निषाद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
शराब पिलाने की सुविधा देने वालों पर भी कार्रवाई
सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के शांतिनगर स्थित ईरीमकसा तिराहे पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में मंगेलाल पटेल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
बोड़ला थाना क्षेत्र के सारंगपुर रोड स्थित दुकान पर इसी तरह की गतिविधि के आरोप में मितेश तिलकवार, हीरा यादव और मुकेश चंद्रवंशी के विरुद्ध अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा पोड़ी चौकी क्षेत्र में शराब दुकान के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में अब्दुल हबीब के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
इन सभी मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
पर्व के दौरान पुलिस की निगरानी जारी
कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।



