टोनही होने के संदेह में मां की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार

लात-घूंसों और लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीटा था; छाती में गंभीर चोट लगने से हुई मौत, झलमला पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ा
झलमला/कबीरधाम। कबीरधाम जिले के झलमला थाना क्षेत्र में अंधविश्वास ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया। टोनही होने के संदेह में 21 वर्षीय बेटे ने अपनी ही मां के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बेटे को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामला ग्राम मुड़वाही का है। पुलिस के अनुसार 11 सितंबर को सबर सिंह मेरावी ने अपनी पत्नी बतसिया बाई मेरावी (50) की मौत की सूचना झलमला थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा तैयार किया। मृतिका के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट के निशान मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी रेंगाखार भेजा गया।
रात में मां से की थी मारपीट
मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े लोगों और गवाहों के बयान लिए। जांच में सामने आया कि 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे मृतिका का पुत्र तुलसी राम मेरावी अपनी मां पर टोनही होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट कर रहा था।
आरोप है कि तुलसी राम ने मां को लात-घूंसों के साथ लकड़ी के डंडे से भी पीटा। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आईं। पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में छाती में गंभीर चोट के कारण मृत्यु होने की बात सामने आई।
टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत भी केस
मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी तुलसी राम मेरावी (21), पिता सबर सिंह मेरावी, निवासी मुड़वाही के खिलाफ थाना झलमला में अपराध क्रमांक 15/2026 दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 और 5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के बताए अनुसार उसके घर से घटना में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा (चिरान) गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर जब्त किया गया।
24 घंटे में गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन और एसडीओपी प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी झलमला निरीक्षक आशीष कंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी को 12 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पौराणिक लहरे तथा आरक्षक राजेंद्र मरकाम और राजेश्वर नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस की अपील
कबीरधाम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि टोनही या किसी अन्य अंधविश्वास के संदेह में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर लोग कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


