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कैबिनेट के बड़े फैसले : किसानों को वैकल्पिक फसलों पर मिलेगा 15 हजार रुपए प्रति एकड़, 240 ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ

रायपुर, 9 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और खनिज परिवहन व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।

खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीदी की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक की वर्तमान व्यवस्था को भी तीन माह के लिए बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों के बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इसके बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों को गति मिलेगी।

बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

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