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जिला केसीजी में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़ 27 मई 2025:
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी ) के तहत जिले में तंबाकू सेवन पर नियंत्रण और जनजागरूकता को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर  इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने की।

बैठक में जिले में तंबाकू उत्पादों के सेवन की रोकथाम, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, प्रवर्तन कार्यों की प्रगति और जनजागरूकता अभियानों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू से जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए सख्त और ठोस कदम उठाना जरूरी है।

कोटपा अधिनियम 2003 की प्रमुख धाराएं

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध (धारा 4)
विज्ञापन, प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध (धारा 5)
नाबालिगों को बिक्री व शैक्षणिक संस्थानों के पास बिक्री पर रोक (धारा 6)
पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य (धारा 7-9) शामिल हैं।

बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए

जिले में कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रवर्तन दलों द्वारा नियमित निरीक्षण व चालानी कार्रवाई की जाए। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।
शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू विरोधी गतिविधियों का संचालन हो। सभी शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित कर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत  प्रेम कुमार पटेल, अपर कलेक्टर  सुरेंद्र कुमार ठाकुर, एसडीएम  टंकेश्वर साहू व  अविनाश ठाकुर, सीएमएचओ डॉ. आशीष शर्मा, एनटीसीपी नोडल अधिकारी डॉ. अनम फातिमा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती सोनल ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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