थाना खैरागढ़ जिला केसीजी दिनांक 29/08/2024
👉घटना के तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में।
👉आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त ।
👉 आरोपी 1 कृष्णा उर्फ गोलू नेताम 2 उत्तम पटेल 3 भोला पटेल को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
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प्रार्थी अखिलेश पटेल पिता बाबूलाल उम्र 25 वर्ष निवासी बरेठपारा खैरागढ़ ने दिनांक 27/08/24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27/08/24 को राजीव चौक खैरागढ़ में गोविंदा दही हांडी लूट कार्यक्रम चल रहा था दौरान रात्रि करीब 08:00 बजे डीजे तरफ दो पक्ष वाद विवाद हो रहे थे जिसे प्रार्थी के द्वारा बीच बचाव कर शांत कराया उसके बाद दोनों पक्ष वहाँ से चले गए उसके बाद अखिलेश पटेल लघु शंका के लिए स्टेट बैंक खैरागढ़ तरफ गया तो वहाँ पर पूर्व में विवाद हुए एक पक्ष के 3-4 व्यक्ति फिर से मारपीट विवाद करने की बात कर रहे थे जिन्हें पुनः प्राथी के द्वारा समझाइस दिया गया तभी रात करीब 09.00 के आसपास 03 अज्ञात व्यक्तियो ने एक साथ मिलकर तुम को होते हो लड़ाई करने से रोकने वाले बोलकर गंदी गंदी गाली देकर धमकी देते हुए 2 व्यक्ति ने हाथ मुक्का से एवं एक व्यक्ति ने चाकू से मारपीट किया है जिससे दाहिने हाथ एव बाये कमर पेट के पास चोट आयी है कि रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 336/ 2024 धारा 296, 351(2),115(2) 118(1),3(5) भा.न्याय.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके संबध में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे (रा. पु. से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले (रा. पु. से.) के द्वारा मामले की गंभीरता की देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयो को गिरफ्तार करने थाना प्रभारी खैरागढ़ एवं सायबर सेल प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे एवं सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास स्थित सीसीटीवी फुटेज एवं व्यक्तियों से पूछताछ किया गया दौरान सूत्र सूचना के आधार पर संदेही गोलू नेताम, भोला पटेल एवं उत्तम पटेल को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो शुरुआत में गोल मोल बात कर पुलिस को गुमराह करते रहे जिनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से कडाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने मिलकर प्रार्थी को लड़ाई करने से मना करने पर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने एवं गोलू नेताम द्वारा चाकू से मारपीट करना स्वीकार किये है आरोपी गोलू नेताम से घटना में उपयोग चाकू को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है आरोपीयो की पहचान कार्यवाही प्रार्थी से कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराया गया आरोपी 1 कृष्णा उर्फ गोलू नेताम पिता अगनु नेताम उम्र 23 वर्ष वार्ड 11 धरमपुरा खैरागढ़ 2 उत्तम पटेल पिता आनन्द उम्र 21 साल वार्ड नं 18 तुरकारीपारा खैरागढ़ 3 भोला उर्फ भोजराम पटेल पिता दिनेश पटेल उम्र 19 साल वार्ड नं 08 तुरकारीपारा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 29.08.2024 को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
संपूर्ण कार्यवाही मे उप निरी. कैलाश साहू, उप निरी. वीरेन्द्र चंद्राकर ,सउनि टैलेश सिंह, सउनि कमलेश बनाफर , प्र.आर. कमलेश श्रीवास्तव , आर. त्रिभुवन यदु, आर. कमलकांत साहू ,आर.शिव लाल वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।