Unlock 3.0: कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर किन गतिविधियों पर रहेगी रोक,ये रही पूरी डिटेल


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नई दिल्ली: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आज Unlock 3.0 की गाइडलाइंस जारी की गई। अनलॉक तीन में सबसे अहम फैसला नाइट कर्फ्यू हटाने का है। वहीं स्कूल-कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे जबकि मेट्रो का परिचालन भी ठप रहेगा। कन्टेनमेंट जोन्स में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी वहीं कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर अब कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी की पाबंदियां हटा ली गई है।
कन्टेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इन्टरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी रहेगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020