चुनाव आयोग: बिहार चुनाव में सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा, नियमों में बदलाव


Image Source : FILE
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बिहार में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आने वाले चुनावों में पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला लिया है। पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 साल से ऊपर के लोगों के साथ ही उन्हीं लोगों को मिलेगी जो विकलांग हैं। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में कार्यरत और होम/इंस्टीट्युशनल क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव रोगी पोस्टल बैलट से वोट कर सकते हैं।
EC decides not to extend postal ballot facility to citizens above 65 yrs of age in Bihar&other impending by-polls.But specially-abled voters who are above 80 yrs&those in essential services&the #COVID19 positive patients in home/institutional quarantine, can vote by postal ballot pic.twitter.com/tUTzcpsRXW
— ANI (@ANI) July 16, 2020
इससे पहले जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग ने यह तय किया था कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस फैसले को वापस ले लिया है।
आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।