ChhattisgarhKabirdhamखास-खबर

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने दी स्किल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने दी स्किल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति

कवर्धा, 17 फरवरी 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने वर्तमान में कबीरधाम जिले के अंतर्गत कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश (एस.ओ.पी.) आठ सितम्बर 2020 के अनुक्रम में कबीरधाम जिला अंतर्गत स्थित स्किल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु आवश्यक शर्तों के अधीन आदेश प्रसारित किया है।
इसके तहत यथासंभव ऑनलाईन क्लास, डिस्टेंन्स लर्निंग को प्राथमिकता दिया जाये। संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश, निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें, संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खासते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। संस्थान के संचालक, प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरूम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पाठ्य सामग्री, लॉकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह, जो टच फ्री मोड में न हो, को समय-समय पर 01 प्रतिशत सोडेशियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा।
इसी तरह लैपटॉप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जावे। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोपल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे। संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्तियो का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। संस्थान में सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सी मीटर, हेंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी। संस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियो, प्रशिक्षियों को अलग-अलग समय में बुलाया जावे। संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सोलेशियस से 30 डिग्री सोलेशियस रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति, विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है तो उसको तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग(आइसोलेटेड) करना होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नबंर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इन शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी तथा उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page