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बिगब्रेकिंग: – पंचायती राज का उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत लूप के सरपंच उर्मिला साहू को अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला द्वारा सरपंच पद से पृथक किया गया…

पंचायती राज का उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत लूप के सरपंच उर्मिला साहू पद से पृथक…

कवर्धा/बोड़ला : अनुविभागीय (रा)अधिकारी बोड़ला के न्यायालय के ई कोर्ट रा.प्र.क 202105080100001 अ 89 वर्ष 2020-21 पक्षकार शासन विरूद्ध उर्मिला साहू सरपंच ग्राम पंचायत लूप , जनपद पंचायत बोड़ला , जिला कबीरधाम में पारित आदेश दिनांक 11.06.2021 के अनुसार अनावेदिका उर्मिला साहू के द्वारा छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 48 उप नियम 03 ( 3 ) तथा अध्याय 10 नियंत्रण धारा 84 पंचायतों के कार्य का निरीक्षण की उपधारा ( 3 ) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने तथा स्वेच्छाचारिता और घोर लापरवाही बरतने के साथ ही नियंत्रण के प्रावधानों के तहत पर्यवेक्षण कार्य में सहयोग न कर बाधित किये जाने के कारण अनावेदिका सरपंच उर्मिला साहू के उपर लगाये गये आरोप की पुष्टि होने तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी पाये जाने के कारण पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 मे निहित प्रावधान के तहत उर्मिला साहू सरपंच ग्राम पंचायत लूप जनपद पंचायत बोड़ला , जिला कबीरधाम को सरपंच पद से पृथक किया गया है।

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