रबी फसल वाले गांव की संख्या-77,बीमा कराने वाले किसानों की संख्या मात्र 155

रबी फसल वाले गांव की संख्या-77,बीमा कराने वाले किसानों की संख्या मात्र 155

बिलासपुर। जिले में इस बार रबी फसल बीमा के लिए 77 गांव अधिसूचित किये गये हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के तहत रबी फसल के रूप में अगर किसान गेहूं, चना, अलसी एवं सरसों की फसल ले रहे हैं तो उनका फसल बीमा कराने की सुविधा दी गई है। केंद्र की नई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रबी फसल के लिए 77 गांव को चिन्हांकित किया है। ये ऐसे गांव हैं जहां के किसान रबी फसल में रूचि रखते हैं और साल-दर-साल फसल लेते भी हैं। इन गांवों के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। 800 किसानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग के अलावा उद्यानिकी को दिया गया है।
केंद्र की योजना पर गौर करें तो फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि तय की गई है। अब चार दिन ही शेष है। अब तक केवल 155 किसानों को बीमा कराया गया है। जबकि बीते साल 239 किसानों ने बीमा कराया था। कलेक्टर ने इतनी कम संख्या में किसानों को बीमा कवर दिलाने पर असंतोष प्रकट किया है। उन्होंने चिन्हित गांवों का सघन दौरा कर प्रत्येक पात्र किसानों को बीमा सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बीमा का प्रीमियम अत्यंत कम होता है। थोड़ी सी रकम प्रीमियम के रूप में अदा कर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर रबी फसलों के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बीमा की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। रबी फसलों की बीमा के लिए अब केवल चार दिन ही शेष रह गए हैं। अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए अधिकाधिक किसानों को बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों से अधिसूचित गांवों के एक-एक किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर बीमा हेतु समझाइश एवं मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। कृषि, उद्यान एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ शेष बचे चार दिनों में अभियान छेड़कर तेजी से काम करने को कहा है। सीएससी अथवा बैंकों में आवश्यक कागजात लेकर जाने से आसानी से बीमा हो जायेगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देशित कर दिए हैं। बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर, केवीके के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा एके त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ, अधीक्षक भू अभिलेख केएस यादव, उप संचालक उद्यान एनएस लाउत्रे, सीएससी मैनेजर विवेक सिंह, बीमा कंपनी के डीएम अवनीन्द्र सिंह समेत कृषि विभाग के एसएडीओ उपस्थित थे।
किसानों के लिए निर्धारित प्रीमियम राशि
प्रति एकड़ गेहू असिंचित के लिए 128 रूपये, सिंचित के लिए 158 रूपये, सरसों प्रति एकड़ 128 रूपये, चना 188 रूपये तथा अलसी प्रति एकड़ 110 रूपये के हिसाब से प्रीमियम राशि देना होगा।
ये दस्तावेज पेश करना अनिवार्य
बीमा कराने के लिए किसानों को नवीनतम आधार कार्ड की फोटो कापी, नवीनतम बी-वन एवं पी-टू, बैंक पास बुक के पहले पन्ने की कापी, फसल बुआई प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर एवं काश्तकार को घोषणा पत्र जरूरी है।
इस नंबर पर करें काल,मिलेगी जानकारी
बीमा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसानों को चाहिए तो इसके लिए बीमा कंपनी ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। 14447 पर काल कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।