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कवर्धा: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरप्तार कर भेजा गया जेल।आरोपी के विरुद्ध अप. क्र. 04/22 धारा 354 भा.द.वि. के तहत की गई कार्यवाही।


दिनांक-06/01/2022चौकी दामापुर थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरप्तार कर भेजा गया जेल।आरोपी के विरुद्ध अप. क्र. 04/22 धारा 354 भा.द.वि. के तहत की गई कार्यवाही।

प्रार्थीया के द्वारा चौकी दामापुर थाना कुंण्डा आकर दिनांक 05/01/22 को लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 05.01.22 को करीब 11.00 बजे दोपहर को मैं अपने खेत मे भाजी तोड़ रही थी गांव के आरोपी जनक राम पिता शंभू राम साहु उम्र 39 साल सा. कोदवाकला के द्वारा अकेली पाकर हाथ बांह पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा जब मैं चिलाई तो आरोपी भाग गया कि रिपोर्ट पर तल्काल अपराध दर्ज कर मामला महिला संबंधी होने से घटना के बारे में निरीक्षक थाना प्रभारी कुंण्डा श्री वी. पी. तिवारी के द्वारा तत्काल इसकी सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक श्रीमति मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री नरेंन्द्र कुमार बेंताल से दिशा निर्देश प्राप्त कर चौकी प्रभारी दामापुर, सउनि रघुवंश पाटिल, प्र. आर. 342 रवि पाटले एवं आर.493 हिरेश सिंह ठाकुर के द्वारा आरोपी जनक राम पिता शंभू राम साहु उम्र 39 साल सा. कोदवाकला को गिरप्तारी कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर मान न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

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