टोनही बोलकर मारपीट करने वाला आरोपी जेल दाखिल


जांजगीर चांपा – टोनही होने का आरोप लगाकर अश्लील गाली गलौच करते हुये मारपीट करने के आरोपी को हसौद पुलिस ने टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू ने अरविन्द तिवारी को बताया कि प्रार्थिया साकिन मल्दा गत सोलह अगस्त को शाम चार बजे पैसा चिल्हर कराने खिरोराम कश्यप के दुकान के पास गई थी। वहीं दुकान के पास बैठा आरोपी राजेन्द्र कुमार कश्यप प्रार्थिया को देखते ही तुम टोनही हो , मुझे घुर कर देख रही हो कहकर अश्लील गाली गलौच कर दुकान के सामने रोड पर प्रार्थिया को गिराकर ईट के टुकड़े से सिर में वार कर जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता को तत्काल जैजैपुर अस्पताल के बाद सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराकर एक्सरा कराया गया था दिनांक सत्रह अगस्त को प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना हसौद में अपराध क्रमांक 88/21 धारा 294 , 506 ,323 भादवि 4 , 5 टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 कायम किया जाकर विवेचना किया जाकर पीडिता अनुसूचित जाति वर्ग का होने से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में धारा 3(ए) (य. ख) एसटी / एससी एक्ट जोड़ा गया। जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक महोदय विवेक शुक्ला (भापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय कुमार महादेवा (रापुसे) के आदेशानुसार प्रकरण की अग्रिम विवेचना पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर / डभरा बी. एस. खुटिया के द्वारा की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा को मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर आरोपी राजेन्द्र कुमार कश्यप पिता रामनाथ कश्यप उम्र 19 साल साकिन मल्दा को आज दिनांक इक्कीस सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया , जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर / डभरा बी० एस० खुटिया , उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू थाना प्रभारी हसौद , सहायक उपनिरीक्षक अमृत भार्गव , प्रधान आरक्षक योगेश्वर बंजारे , आरक्षक राजेश यादव , धनेश्वर दिवाकर , संजय सोनवानी का विशेष योगदान रहा।