सड़क सुरक्षा माह: स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित उपचार और जागरूकता पर जोर
AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
खैरागढ़, 08 जनवरी 2025//
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत खैरागढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों व स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के त्वरित उपचार, सहायता और ट्रायजिंग के विषय पर निर्देशित किया गया।
जिले में यह अभियान कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। बैठक में आईरेड एप्लिकेशन (इंटरग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस) के माध्यम से पुलिस विभाग को सड़क दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया। अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि दुर्घटना की सूचना तुरंत साझा कर घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वयं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का विशेष ध्यान रखें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं और न ही किसी अन्य को चलाने दें। बीएमओ डॉ. विवेक बिसेन ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। इस पहल का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, बल्कि घायलों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करना भी है। वही समय—समय पर वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित करने की बात कही गई। साथ ही मरीजों को चिकित्सा परामर्श के दौरान किसी दवाई विशेष जिसके सेवन पश्चात वाहन चालन नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मरीज को अवश्य सुझाव एवं सलाह देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मिर्गी आदि से पीड़ित रोगियों को वाहन नहीं चलाने की सलाह देने की बात कही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वाहन चालन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। जिसमें अस्वस्थ व्यक्ति जैसे नेत्र संबंधी समस्या, सुनने में कठिनाई व हृदय रोग और मिर्गी या अन्य दौरे से संबंधित रोगी शामिल है। वही मादक पदार्थों के प्रभाव में व्यक्ति, मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति, नाबालिग, शारीरिक विकलांगता के मामले में, नींद या थकावट से ग्रस्त व्यक्ति व अनधिकृत व्यक्ति जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए।