नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया था आरोपी

7 माह से फरार आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में बोड़ला पुलिस को मिली सफलता।
कवर्धा 22/06/21। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, कि थाने में दर्ज पेंडिंग मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करें साथ ही यदि महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित मामले हैं, तो जल्द से जल्द कार्यवाही कर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने कहा गया है। इसी तारतम्य में पूर्व वर्ष 2020 में
नाबालिक बालिका के परिजनों द्वारा थाना बोड़ला आकर दिनांक 21/11/2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। कि मेरी नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले गया है। जिसकी पता तलाश हेतू अपने जान पहचान परिचय वालों से बालिका के संबंध में जानकारी ली गई है। परंतु मेरी पुत्री की कोई भी जानकारी या पता नहीं चल पा रहा है। कि रिपोर्ट पर थाना बोड़ला के अपराध क्रमांक 256/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, तथा बालिका की तलाश हेतू थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री संतराम सोनी के द्वारा थाने में टीम गठित कर लगातार बालिका की तलाश की जा रही थी परंतु उक्त आरोपी तथा अपहृत बालिका कि किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से वरिष्ठ अधिकारी गण कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा बोड़ला अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री नितेश सिंह से दिशा-निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संतराम सोनी के द्वारा नए सिरे से अपहृत बालिका एवं आरोपी के पता तलाश हेतू टीम अलग-अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। जिस पर जल्द ही पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुआ, नाबालिक बालिका तथा आरोपी को पुलिस टीम के द्वारा पुणे महाराष्ट्र के रासे फाटक थाना जाकण जिला पुणे महाराष्ट्र से आरोपी गोवर्धन खुसाम पिता श्रीराम खुसाम उम्र 23 साल साकिन खंतीपारा थाना बोड़ला को गिरफ्तार किया गया। अपहृत बालिका तो सकुशल आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया तथा बालिका से पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि गोवर्धन खुसाम के द्वारा मुझे लुभावने वादे कर शादी का प्रलोभन देकर जबरजस्ती भगाकर पुणे ले जाकर मेरे साथ मेरे मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाया है। जिस पर थाना बोड़ला में दर्ज प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 366,376 भा. द. वि. 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़कर पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया तथा उक्त आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना बोड़ला प्रभारी निरीक्षक श्री संतराम सोनी के कुशल नेतृत्व में थाना बोड़ला पुलिस टीम से , प्र.आरक्षक 244 बलीराम महोबिया , आरक्षक 639 संजीव वैष्णव , आरक्षक 202 सुरेश धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा है।
