कवर्धा: एसीड अटैक के आरोपी को मिली 10 वर्ष की कठोर कारावास, साथ ही पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना।

VIKASH SONI

एसीड अटैक के आरोपी को मिली 10 वर्ष की कठोर कारावास, साथ ही पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना

श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने सुनाया सजा

कवर्धा, 29 अक्टूबर 2021। जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमती नीता यादव ने आज एसिड अटैक के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लालू सोनी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और साथ ही 25 हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है।
जिला सत्र न्यायधीश न्यायलय से जारी प्रेस में बताया गया है कि यह घटना दिनांक 15 जुलाई 2020 की है। 8 बजे नया तालाब पारा कवर्धा स्थित घर में कांति बाई खाना बना रही थी, तब नातिन दीपाली मल्लाह ने आकर बताया था कि उसके पिता मुकेश उर्फ गोलू अभियुक्त के घर के पास गया था और मुकेश उर्फ गोलू ने अभियुक्त से कहा था कि अभियुक्त की पुत्री मुकेश उर्फ गोलू के दोनों बच्चों के साथ हर दिन गाली-गलौच करती है। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह के उपर शराब की शीशी में रखा तेजाब डाल दिया था, जिससे मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह जल गया था। अभियुक्त के घर के सामने पुरैन यादव, राजेन्द्र यादव, मालती सोनी तथा गुड्डू यादव थे। कांति बाई की रिपोर्ट पर संजय मेरावी सहायक उपनिरीक्षक ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कुल 9 साक्षियों के कथन दर्ज करने के बाद आज 29 अक्टूबर 2021 को श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त लालू सोनी को धारा 326 (ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के तहत पीड़ित गोलू उर्फ मुकेश मल्लाह को 25 हजार रूपए क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कवर्धा: दीपावली व अन्य पर्वों में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग पर दिया जोर।

दीपावली व अन्य पर्वों में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग पर दिया जोर। शासन के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्देश जारी कवर्धा, 29 अक्टूबर 2021। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का राज्य में संबंधितों को शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित […]

You May Like

You cannot copy content of this page