छिंदीडीह पंचायत सचिव के ऊपर गंभीर आरोप जांच में सही पाया गया
AP न्यूज़ : कृष्णा कुमार मरावी एवं ग्रामवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया से शिकायत किया है कि राशन दुकान क्रमांक 572004101 ग्राम पंचायत छिन्दीडीह में पंचायत सचिव द्वारा सामाग्री वितरण किया जाता है और सेल्समेन किसी अन्य व्यक्ति बिगरी के नाम से है जिसमें पंचायत सचिव के द्वारा मनमानी किया जाता है और मन मर्जी सामाग्री वितरण किया जाता है एवं हमारे वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजाति बैगा आदिवासी समुदाय के लोग जीवन यापन करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं रहता है क्या सामाग्री कितना मात्रा में मिलता है जिसका फायदा पंचायत सचिव सुरेश भोई उठाता है।
खाद्य निरीक्षक पण्डरिया के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान छिन्दीडीह की जांच दिनांक 25.06.2024 को की गई। जांच के दौरान उक्त दुकान के भौतिक सत्यापन में चांवल 51 कट्टा (50 किलो प्रति कट्ट्टा) शक्कर 01 क्विंटल, नमक निरंक पाया गया। वितरण रजिस्टर के अनुसार कुल 583 राशनकार्ड के विरूद्ध 519 राशनकार्ड में माह जून के खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका था।
कुछ हितग्राहियों द्वारा दुकान सही समय पर नहीं खुलने की शिकायत की गई। उक्त दुकान में प्रदर्शन बोर्ड, समय सूचक बोर्ड, टोल फ्री नंबर का प्रदर्शन नहीं किया गया है और मूल्य सूची अद्यतन नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कण्डिका 14 एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् कार्यवाही योग्य है। जिसमें सरपंच, सचिव को पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर
अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है । जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की बात कही गई है।देखना है क्या कार्यवाही होता है।