नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार

नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार
AP न्यूज़: कबीरधाम जिले के थाना पाण्डातराई में नाबालिक के परिजनों के द्वारा दिनांक- 30.06.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात आरेापी के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिसके होने की हर संभावित स्थान पर पता तलाश किया गया परंतु उसके विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। प्रार्थी की रिपेार्ट पर थाने में अपराध क्रमांक 146/22 धारा 363, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, तथा प्रकरण नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराध होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे.एल.सांडिल्य के कुशल नेतृत्व में नाबालिग अपहृता के पता तलाश हेतु विशेष टीम बनाकर खोजबीन की जा रही थी। जिस पर विवेचना के दौरान पता तलाश किया गया जो पीड़िता दिनांक 03.07.22 को आरेापी शेरा चंद्रवंशी पिता दुखीराम चंद्रवंशी उम्र 21 साल साकिन मोहतरा कला के साथ मिली जिस पर पीड़िता को बरामद कर पूछताछ किया गया जो अपने कथन में बताई कि वह 02.07.22 को बालिग हो जाने पर मंदिर मे शपथ पत्र बनाकर शादी करना बताई एवं घटना दिनांक को आरोपी शादी करने कहने पर उसके साथ जाना बताई जिस पर प्रकरण में धारा 366 भादवि जोड़ी गई है तथा पीड़िता किसी प्रकार की लैंगिक अपराध का नही होना बताई है, जिस पर पीड़िता को बरामद कर प्रकरण मे आरेापी शेरा चंद्रवंशी को दिनांक 04.07.2022 को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में सउनि कौशल साहू, आरक्षक विकास श्रीवास्तव, हरिचरण डड़सेना, रामचंद्र चंद्रवंशी का सराहनीय योगदान रहा ।