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छत्तीसगढ़ की जनता ने ली राहत की सांस, टीकाकरण में सबका सामान्य अधिकार- सुनील केशरवानी

श्री अमीत जोगी जी की याचिका पर सुनवाई के बाद अंत्योदय BPL और APL को लग रहा टिका – सुनील केशरवानी

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगो का तत्काल टीकाकरण शुरू करने का दिया था आदेश- सुनील केशरवानी

छत्तीसगढ़ की जनता ने ली राहत की सांस, टीकाकरण में सबका सामान्य अधिकार- सुनील केशरवानी

कवर्धा : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण रोकने के फ़ैसले को ग़लत और अनुचित ठहराते हुए कहा कि “सरकार को जनता के जीवन की रक्षा के लिए हर मिनट में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का प्रयास करना चाहिए।” सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने सरकार को 1/3 के अनुपात में अंत्योदय, BPL और APL के तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगों का टीकाकरण तत्काल शुरू करने का आदेश दिए हैं, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को टीकाकरण में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है।
साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कबीरधाम के जिलाध्यक्ष श्री सुनील केशरवानी ने बताया कि श्री अमीत जोगी जी की याचिका पर हाई-कोर्ट ने सुनवाई कर अंत्योदय, BPL और APL के तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगो का टीकाकरण शुरू करने कहा है। मैं श्री अमीत जोगी जी का अपने जिला कबीरधाम के तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके इस मांग से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को व कबीरधाम वासियों को सामान अधिकार मिला, और आशा करता हु की आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता के हक़ के लड़ाई के लिए आप तैयार रहेंगे, हम आपके साथ है।

साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से कहना चाहता हु की कोरोना महामारी के इस विषम परिस्थिति में आप जनता का वर्गों व आरक्षण के बंटवारे बंद करे और जनता के हित में कार्य करे।

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