जिले में मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित

AP NEWS आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार स्टेट रिपोर्टर & जिला प्रमुख KCG

खैरागढ़ 11 जुलाई 2024//
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस में जिले में स्थित देशी मदिरा दुकान सी. एस. 2 ( घघ), देशी मदिरा दुकान अहाता सी.एस.2 (ग- अहाता, विदेशी मदिरा दुकान एफ. एल. 1 ( घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1(ख- अहाता ), देशी मदिरा दुकान सी. एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) मुढ़ीपार, साल्हेवारा एवं देशी मदिरा दुकान सी. एस. -2 (ग- कम्पोजिट अहाता) मुढ़ीपार, साल्हेवारा में 17 जुलाई 2024 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखने हेतु “शुष्क अवधि” घोषित किया है। उपरोक्त घोषित शुष्क दिवसों में उक्त क्षेत्रों में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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