शादी, जन्मोत्सव एवं मृत्यु संस्कार इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से प्रतिदिन संधारित करने के निर्देश

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शादी, जन्मोत्सव एवं मृत्यु संस्कार इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से प्रतिदिन संधारित करने के निर्देश

कवर्धा, 13 मई 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस, कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए शादी, जन्म मृत्यु संस्कार संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी संधारित करने के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों को आदेशित किए है।
जारी आदेश में बताया गया है कि कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चूंकि शादी समारोह, जन्मोत्सव कार्यक्रम एवं मृत्यु संस्कार इत्यादि कार्यक्रम के आयोजन में लोगों की उपस्थिति के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है। कलेक्टर श्री शर्मा ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर शादी समारोह, जन्मोत्सव कार्यक्रम एवं मृत्यु संस्कार इत्यादि कार्यक्रम तथा उसमें उपस्थित लोगों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से प्रतिदिन संधारित कराने के निर्देश दिए है। संबंधित राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा ऐसे आयोजन रखने वाले लोगों को स्वयं जाकर कोरोना गाईडलाईन, निर्देशों के बारे में समझाइश देने कहा गया है। यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन किया भी जाता है तो इसके लिए विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित, 2020 के तहत दण्डनीय होंगे।

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