

नयी दिल्ली 12 अगस्त 2021। आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में आईटीआर (ITR) दाखिल करने वालों की गलती से कट गई लेट पेमेंट फीस वापस करने का फैसला किया है. यह उन तमाम टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है जो लेट पेमेंट फीस कट जाने से परेशान थे.आयकर विभाग ने कहा है कि 30 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों की जो भी लेट पेमेंट फीस, अतिरिक्त ब्याज कटा है, उसे वापस किया जाएगा.
आयकर विभाग ने कहा कि यह आईटीआर सॉफ्टवेयर में गलती से हुआ था और इसे 1 अगस्त को ही ठीक कर लिया गया था. इस गलती की वजह से 30 जुलाई के बाद आयकर दाखिल करने वाले लोगों का सेक्शन 234A के तहत ब्याज और सेक्शन 234F के तहत लेट पेमेंट की गलत तरीके से गणना हो जा रही थी और यह लोगों के अकाउंट से काट लिया जा रहा था.
क्या है मामला
इनकम टैक्स विभाग ने जब से नया पोर्टल (Income tax new website) लॉन्च किया है, कोई न कोई नई समस्या आती जा रही है. इस महीने की शुरुआत में एक नई समस्या यह आ गई कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की लेट पेमेंट पेनाल्टी कट गई है, जबकि रिटर्न की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.
असल में आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए विभाग ने इस साल रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है.