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खैरागढ़ नगर पालिका सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित देशी व विदेशी मदिरा दुकान 18 सितंबर को रहेगा बंद

AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़ 17 सितंबर 2024//
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा ने जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत गणेश विसर्जन के अवसर पर लोकहित एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैरागढ़ नगर पालिका सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित देशी व विदेशी मदिरा दुकान को कल 18 सितंबर को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है।

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