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BIG BREAKING: राजधानी रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू, अब सिर्फ इतने टाइम तक खुल सकेंगी दुकानें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहें है. इसे देकते हुए अब इस बीच रायपुर जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस दौरान शहर में ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।

इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानांे के खुलने एवं बंद करने के समय – सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए।

प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या अन्च किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जायेगा। इस आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 108 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

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