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थाना खैरागढ़ जिला केसीजी दिनांक 18/11/2024
आरोपी अमीरलाल सोनवानी को गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
प्रार्थीया उम्र 36 वर्ष ने दिनांक 01/10/2024 को लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 01/10/2024 को पीड़िता अपने घर से पानी भरने गांव के बोरिंग में गयी थी उसी दौरान अमीरलाल सोनवानी ने प्रार्थिया को अकेली देख कर बेइज्जत करने के नियत से हाथ बाह को पकड़ कर छेड़खानी किया है और साड़ी को खींचा है कि रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/2024 धारा 74,76 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी अमीरलाल सोनवानी पिता केजउ सोनवानी उम्र 40 वर्ष निवासी मंडला थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया पश्चात आरोपी अमीरलाल सोनवानी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 18/11/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में उनि. बिलकिश बेगम, सउनि कोमल मिंज , झगरूराम बंधे, आर. शैलेन्द्र पटेल, आर. परमेश्वर वर्मा, आर. कमलेश कोर्राम, आर.रमाकांत उपाध्याय, महिला आर. रानी साहू की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।