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अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक आवेदन हेतु पात्र

पुर्नगठित मौसम आधारित खरीफ फसल बीमा 31 जुलाई 2024 तक

अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक आवेदन हेतु पात्र

खैरागढ़ 19 जुलाई 2024// राज्य शासन द्वारा साग-सब्जी, फल-मसाला की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई। भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ एवं रबी 2024-25 में फसल टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता, एवं अमरूद तथा रबी मौसम में फसल टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू शामिल हैं। कृषकों को फसल अनुसार टमाटर में प्रति हेक्टेयर रू. 6000, बैंगन में रू. 3850, मिर्च में रू. 4500, अदरक में रू. 7500, केला में रू. 8250, पपीता में रू. 6250, एवं अमरूद फसल में रू. 2250 का प्रीमियम प्रतिहेक्टेयर किसान को देय होगा। प्रभारी उद्यानिकी अधिकारी रवीन्द्र मेहरा ने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ’’खरीफ मौसम’’ की अंतिम तिथी 31 जुलाई 2024 निर्धारित है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक आवेदन हेतु पात्र होगें। ऐसे ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दिनांक 31 जुलाई 2024 में कम से कम सात दिन पहले तक संबंधित वित्तीय संस्थान यथा बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/लोक सेवा केन्द्र /ऑनलाइन पंजीकरण बीमा/बीमा अभिकर्ता/डाक विभाग के माध्यम से आनलाइन जमा करने होंगे। अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम उपरोक्त संस्थानों के माध्यम से अपना आनलाइन नामांकन करा सकते है, साथ ही अऋणी कृषक को आवेदन के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1 पी-2) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक/आई एफ.एस.सी. कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र वैध मोबाइल नम्बर/बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त ऋणी कृषक अपने बीमित फसलों में परिवर्तन भी करा सकते हैं, इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथी 31-जुलाई-2024 से दो कार्य दिवस पहले इस आशय की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान या बैंक शाखा में दे सकते हैं। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा में यह सुविधा दी गई है, कि अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित ’’स्वचलित मौसम’’ केन्द्र से प्राप्त सभी 4 आवरित जोखिमों से प्रमाणित एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जावेगी, दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में दिया जायेगा, किसानों की फसल क्षति से संबंधित सूचना बीमा कम्पनी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आपदाओं में फसलों मे नुकसान होने पर ’’72 घण्टों’’ के अन्दर बीमित फसलों के ब्यौरे क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/प्राथमिक सहकारी समितिया/लोक सेवा केन्द्र/भारत सरकार का क्राप इंश्योरेंश ऐप/जिला/तहसील स्तर के उद्यानिकी/राजस्व कार्यालय एवं बीमा कम्पनी एवं भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर-0771-4306812 या क्षेत्रीय ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है। फसल बीमा की अधिक जानकारी के लिए कृषक जिला कार्यालय के मोबाइल नं. 6232644992 विकासखण्ड स्तर पर मोबाइल नं. 9630389479 एवं 6263162791 पर सम्पर्क कर सकते है।

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