स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाकर ले जा रहे तीन वाहनों पर कार्रवाई, 7,500 रुपये जुर्माना
रेंगाखार पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के तहत काटे चालान, वाहन चालकों को दी सुरक्षित परिवहन की समझाइश
कवर्धा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कबीरधाम पुलिस ने रेंगाखार थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जा रहे तीन वाहनों के चालान काटे हैं। तीनों वाहनों पर कुल 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
पुलिस के अनुसार, रेंगाखार थाना क्षेत्र में सवारी वैन और स्कॉर्पियो सहित तीन वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने वाहनों को रुकवाया और चालकों को क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने के खतरों के बारे में समझाया।
तीन वाहनों पर अलग-अलग जुर्माना
पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के तहत तीनों वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। इसमें पहले वाहन पर 2,400 रुपये, दूसरे पर 2,700 रुपये और तीसरे वाहन पर 2,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 7,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की।
बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं
कबीरधाम पुलिस ने कहा कि निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाकर ले जाने से दुर्घटना की स्थिति में गंभीर खतरा हो सकता है। वाहन चालकों को नियमों का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जल्दबाजी या सुविधा के नाम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
अभिभावकों से भी अपील
पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों की स्थिति, निर्धारित क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर चलने वाले वाहनों में बच्चों को भेजने से बचें और नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग या पुलिस को सूचना दें।
कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही और यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।



