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निजी उर्वरक विक्रेताओं पर कार्यवाही : एक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त, तीन को कारण बताओ नोटिस

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़ 03 सितंबर 2025//
जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर बिक्री रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर  इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय जांच दल गठित कर सतत निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में खैरागढ़ स्थित मेसर्स गुलाब एग्रो एजेंसी द्वारा खाद वितरण में लापरवाही पाए जाने पर उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत उसका उर्वरक लाइसेंस निरस्त किया गया है।

कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक श्री लुकमान साहू एवं उनकी टीम द्वारा मनोज कृषि केन्द्र छुईखदान, सुनील कृषि केन्द्र छुईखदान, गणपती कृषि केन्द्र खैरानवापारा, सिन्हा ट्रेडर्स नर्मदा, यादव कृषि केन्द्र गंडई, शोभेन्द्र कृषि केन्द्र लिमों तथा राकेश रंगलानी कृषि केन्द्र पवनतरा का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मनोज कृषि केन्द्र छुईखदान, गणपती कृषि केन्द्र खैरानवापारा एवं यादव कृषि केन्द्र गंडई में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कृषि विभाग ने कृषकों से अपील की है कि यदि कोई भी निजी विक्रेता कृषि आदान सामग्रियों की अवैध बिक्री, कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर विक्रय करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित कृषि अधिकारी को दें।

वर्तमान खरीफ सीजन हेतु जिले में किसानों को सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। इस वर्ष अब तक 14368 मी.टन यूरिया, 6284 मी.टन डीएपी, 9644 मी.टन एनपीके, 2144 मी.टन पोटाश एवं 5126 मी.टन एसएसपी का वितरण किया जा चुका है। किसानों की मांग को देखते हुए वर्तमान में जिले में यूरिया की 400 मी.टन सेवा सहकारी समितियों एवं 300 मी.टन डबल लॉक में सुरक्षित भंडारण कर नियमित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

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