विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव द्वारा हत्या के आरोपियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा
कवर्धा, 24 मार्च 2021। विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव द्वारा थाना पंडरिया के ग्राम पाढ़ी-गांगपुर रोड के पास दिनांक 03 अक्टूबर 2018 एवं 04 अक्टूबर 2018 को हुए दरम्यानी रात को प्रार्थी लेखराम उर्फ लाला की हत्या के मामले में सुनवाई कर आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उल्लेखनीय है कि थाना पंडरिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम पाढ़ी-गांगपुर रोड में लेखराम उर्फ लाला की खून से लथपथ लाश मिली थी। जिसके संबंध में मृतक की पत्नी फूलबासन बाई द्वारा थाना पंडरिया में दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मनीष साकत, शंकर चंद्रवंशी, दुर्गा चंद्रवंशी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर थाना पंडरिया द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। मामला का विचारण विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव के न्यायालय में किया गया। इस प्रकरण में श्रीमती यादव ने आरोपियों को मृतक लेखराम उर्फ लाला जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य था को गैर अनुसूचित जाति के सदस्य आरोपीगण द्वारा मृतक लेखराम उर्फ लाला को जमीन विवाद पर से रात में डीजल लेने के बहाने बुलाकर डंडा एवं चाकू से मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।