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ChhattisgarhKCGखास– खबर

जिला पुलिस के सी जी द्वारा शराब पीकर वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही.

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर 87 वाहन चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा 9,65,000/-अर्थदंड से दण्डित.

खैरागढ़ : शराब पीकर वाहन चलाते पाए गये प्रकरणो को माननीय न्यायालय पेश कर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हेतु भेजा जा रहा है,। जिला पुलिस केसीजी (छ. ग.) द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने शराब पीकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों के उलंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, माह अप्रैल 2026 में

मोटर सायकल में तीन सवारी पर 258 प्रकरण, समन शुल्क 77400, बिना नम्बर 134प्रकरण, समन शुल्क 40200 बिना हेलमेट 36 प्रकरण समन शुल्क 18000 बिना सीटबेल्ट 17 प्रकरण समन शुल्क 8500
वाहन चलाते समय मोबाइल में बात करना 2 प्रकरण समन शुल्क 600, मालवाहक में यात्री परिवहन 5 प्रकरण समन शुल्क 1500, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना 1 प्रकरण समन शुल्क 2000, प्रेशर हॉर्न 29 प्रकरण समन शुल्क 8700 यातायात नियमों का पालन न करना 83 प्रकरण 24900 एवं अन्य धाराओं के तहत 100 प्रकरण समन शुल्क 32400 कुल 665 प्रकरण पर समन शुल्क 2,14,200/ एवं शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर 87 प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा 9,65,000/- रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया. जिला पुलिस केसीजी व्यापक स्तर पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने वाले वाहन चालकों पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु 06 प्रकरण में संबंधित परिवहन विभाग को भेजी जाती है,यातायात नियमों का पालन कराने जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दिया जा रहा है एवं नियमों के उल्लंघन पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही निरंतर जारी है.

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