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अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 449 क्विंटल धान जप्त

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी

खैरागढ़ :
कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में मंडी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अवैध धान भंडारण एवं व्यापार के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य, कृषि उपज मंडी एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित धान जप्त किया गया।

जांच के दौरान ग्राम अर्चेडबरी स्थित थोक व्यापारी हे राम ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान से मंडी अधिनियम के तहत 80 क्विंटल धान जप्त कर संबंधित के सुपुर्दगी में दिया गया। इसी प्रकार खैरागढ़ स्थित जैन कुंदल मल कमलेश थोक व्यापारी के मंडी प्रतिष्ठान से वाहन क्रमांक CG 08 AW 6385 के माध्यम से परिवहन किए जा रहे 100 क्विंटल धान को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त उसी व्यापारी द्वारा वाहन क्रमांक MH AK 7720 में लोड 100 क्विंटल धान को भी मंडी अधिनियम के अंतर्गत जप्त किया गया। वहीं खैरागढ़ स्थित सम्यक ट्रेडर्स (नेमीचंद चोपड़ा) थोक व्यापारी के वाहन क्रमांक CG 15 DP 7531 से 140 क्विंटल धान जप्त कर मंडी अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में तहसील साल्हेवारा अंतर्गत पोड़ी-साल्हेवारा मोड़ के पास वाहन क्रमांक CG 08 AJ 7363 से अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए चालक राहुल कुमार वलगे, पिता देवन, निवासी निवासपुर जिला कबीरधाम (छ.ग.) के कब्जे से 29 क्विंटल धान से भरी पिकअप को मौके पर जप्त कर थाना साल्हेवारा को सुपुर्द किया गया।

संयुक्त टीम द्वारा की गई इन विभिन्न कार्रवाईयों में कुल 449 क्विंटल धान जप्त किया गया। मंडी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार बिना पंजीयन एवं नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे अवैध धान भंडारण एवं व्यापार के मामलों में आगे भी इसी प्रकार सघन जांच एवं सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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