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आवारा कुत्तों के प्रबंधन एवं जन-सुरक्षा हेतु व्यापक निर्देश जारी

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी


सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में विशेष अभियान
खैरागढ़–छुईखदान–गंडई।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sou Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिनांक 7 नवंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार जिले में जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है।
जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में स्थित सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, मिनी स्टेडियम, बस स्टैंड, डिपो एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है।
🔹 संस्थागत परिसरों की सुरक्षा के निर्देश
चिन्हित परिसरों के प्रशासनिक प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित पंचायतों के माध्यम से फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, गेट एवं अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित कर परिसरों को सुरक्षित बनाएं, जिससे आवारा कुत्तों का प्रवेश एवं निवास रोका जा सके।
🔹 नोडल अधिकारी की नियुक्ति
प्रत्येक खेल परिसर, मिनी स्टेडियम, बस स्टैंड, शिक्षण संस्थान एवं अस्पताल हेतु एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को—
परिसर के रख-रखाव एवं स्वच्छता
आवारा कुत्तों के प्रवेश एवं निवास की रोकथाम
24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने
की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर तथा हेल्पलाइन नंबर “1100 – निदान” को परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है।
🔹 पशुधन विकास विभाग से समन्वय
पशुधन विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाने, नसबंदी एवं टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में व्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में समस्त अभिलेख संधारित किए जाएंगे।
🔹 नियमित निरीक्षण व्यवस्था
सभी चिन्हित परिसरों का कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थानों के भीतर अथवा आसपास आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान न हो।
🔹 हाट-बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ध्यान
पंचायत क्षेत्र में आयोजित होने वाले हाट-बाजार, मेला एवं अन्य आयोजनों में खाने-पीने की वस्तुओं के अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि आवारा पशुओं का जमाव न हो।
🔹 राजमार्गों से पशु हटाने की कार्रवाई
पंचायत सीमा अंतर्गत राष्ट्रीय एवं जिला मार्गों से आवारा गोवंश एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में भेजने की सतत कार्रवाई की जा रही है।
🔹 प्रशिक्षण एवं सख्त पालन के निर्देश
जिले के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को नोडल अधिकारी एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी बनाया गया है। जनपद पंचायत खैरागढ़ एवं छुईखदान में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर निर्देशों के कड़ाई से पालन के आदेश दिए गए हैं।
जिला पंचायत खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निरंतर निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं की रोकथाम कर जन-सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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