खैरागढ़ में बाल विवाह रोकथाम हेतु एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
कानूनी प्रावधानों पर हुई चर्चा, बाल विवाह रोकथाम पर विस्तृत प्रशिक्षण
जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों-कर्मचारियों को दी गई जागरूकता प्रशिक्षण
अभिनव पहल खैरागढ़ : कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी पी. आर. खुटेल, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत आज जिला पंचायत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित विपिन ठाकुर (राज्य समन्वयक, एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन, रायपुर) द्वारा बाल विवाह से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की महत्वपूर्ण धाराओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है, जो बच्चों के अधिकारों और उनके सर्वांगीण विकास में बाधक बनता है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। वर्तमान में परियोजना अधिकारी (ICDS), सभी पर्यवेक्षक एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से बाल विवाह संपन्न कराने, संचालित करने या दुष्प्रेरित करने पर दो वर्ष तक की कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति अरुणा सिंह, पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शक्ति सिंह (छुईखदान), राजेश देवदास (गंडई), जितेन्द्र बंजारे (साल्हेवारा), स्वास्थ्य विभाग से डाॅ. पंकज वैष्णव MD, आदिवासी विकास विभाग से बोधन जोशी क्षेत्र संयोजक, श्रम विभाग से उज्जवल भोई, नगर पालिका खैरागढ़ से दिपाली तंबोली, जनसंपर्क विभाग से राजेश नेताम, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों सहित शिक्षा विभाग के प्राचार्यगण, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी-कर्मचारी तथा मिशन शक्ति एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम उपस्थित रही।
कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ निर्माण की शपथ ली और जागरूकता के प्रसार का संकल्प लिया।


