अवैध शराब परिवहन में जप्त वाहन के स्वामी उपस्थित नहीं हुए तो किया जाएगा राजसात
AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी
कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध शराब के परिवहन पर जप्तशुदा वाहन सफेद कलर स्वीफ्ट कार क्रमांक-सीजी 04 एच डी 0910 के स्वामी त्रिलोचन सिंह वरने आत्मज जोगेन्दर सिंह वरने को सूचना पत्र तामिल किया गया है। जिसमें उन्हें प्रकरण सुनवाई तिथि 09 जनवरी 2025 उपस्थित होने कहा गया है। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वाहन का राजसात करने की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि न्यायालय कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सफेद कलर स्वीफ्ट कार क्रमांक-सीजी 04 एच डी 0910 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक/वाहन स्वामी त्रिलोचन सिंह वरने आत्मज जोगेन्दर सिंह वरने, निवासी श्रीराम ट्रांसपोर्ट प्रावेट लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) की उपस्थिति हेतु थाना गातापार के माध्यम से सूचना पत्र तामिली हेतु प्रेषित किया गया।अनावेदक/वाहन स्वामी का बताए गए पते पर पतासाजी किए जाने पर कहीं पता नहीं चला, एवं निवासरत नहीं होने का लेख करते हुए, नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण इस विज्ञप्ति के माध्यम से वाहनस्वामी को सूचित किया गया है कि न्यायालय कलेक्टर (खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई) के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई तिथि 09 जनवरी 2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्वतः या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे। उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर जप्तशुदा वाहन सफेद कलर स्वीफ्ट कार कमांक सीजी 04 एच डी 0910 की राजसात की कार्यवाही की जाएगी।