ChhattisgarhINDIAखास-खबर

DJ बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी

थाना खैरागढ़ पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही।

👉 बिना अनुमति वाहन में डीजे रखकर तेज़ आवाज़ में डीजे साउंड बजाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही ।

👉 वाहन सहित DJ साउंड सिस्टम जप्त।

👉 DJ बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

—000—

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण
के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है जिसके संबंध में नियमो का पालन करने राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसके तारतम्य में  पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले (रा.पु.से.)के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है आज दिनांक 18/09/2024 को ग्राम चिखलदाह में लक्ष्मी सागर श्रीवास के द्वारा बिना अनुमति के माजदा वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में डीजे बजा रहा है जिससे लोगो को काफी परेशानी हो रही है सूचना मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर तस्दीक किया गया सूचना सही होना है बिना वैध अनुमति और दस्तावेज के वाहन में डीजे साउंड सिस्टम रख कर तेज़ आवाज़ में बजाते पाए जाने पर माजदा वाहन और डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया गया डीजे चलाने वाले लक्ष्मी सागर निवासी सहसपुर थाना खैरागढ़ के विरुद्ध धारा 04, 15 छ ग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया आगे भी बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना डीजे बजाने एवं नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध डीजे जप्त कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page