नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले फरार आरोपी थाना ठेलकाडीह पुलिस की गिरफ्त में।
थाना ठेलकाडीह जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0) दिनांक 20.07.2024
आरोपी को ठेलकाडीह चौक घेराबंदी कर पुलिस हिरासत मे आरोपी को धारा 137(2),87, 65(1) भा0न्या0सं0, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर
माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल ।
अपराध का संक्षिप्त विवरणः– प्रार्थी रोहित टण्डन पिता स्व0 घसिया राम टण्डन उम्र 50 साल ग्राम फत्तेपुर थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी के द्वारा इसकी नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर थाना ठेलकाडीह मे दिनांक 09-07-24 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप0 क्रं0 146/24 धारा धारा 137(2) भा0न्या0सं0 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने बाद पुलिस अधीक्षक केसीजी0 त्रिलोक बसंल (आईपीएस) द्वारा अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतू एवं त्वरित गिर0 हेतू निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी ठेलकाडीह अम्बरीश शर्मा के नेतृत्व मे टीम गठीत कर प्रकरण के आरोपी को जल्द से जल्द पकडने निर्देशित किया गया। टीम द्वारा निर्देश प्राप्त कर मुखबीर सूचना के आधार पर पीडिता को दिनांक 11-07-24 को बस स्टेशन राजनांदगांव जिला राजनांदगांव से बरामद कर आरोपी का पता तलाश किया गया है । मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी विकाश यादव पिता हिरामन यादव उम्र 28 साल साकिन ग्राम मालाडबरी थाना घुमका जिला राजनांदगांव को ग्राम ठेलकाडीह चौक मे घेराबंदी कर हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 137(2),87, 65(1) भा0न्या0सं0, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया। जिसे आज माननीय न्यायालय मे पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया ।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी थाना ठेलकाडीह निरीक्षक अम्बरीश शर्मा, सायबर प्रभारी सउनि0टैलेश सिंह, सउनि0 राजकुमार महिलांगे, सउनि0 धन्ना लाल सिंन्हा, सउनि0 सरस्वती नेताम, आर0 997 मनोज कुमार आर0 322 शिवानाथ योगी , आर0 1324 अमर सिंग चन्द्रवंशी का विशेष सराहनीय योगदान रहा।